जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उसपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना बादलपुर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 29 मार्च वर्ष 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को प्रमोद उर्फ मलिंगा नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया है। पीड़ित के अनुसार दोनों पति-पत्नी नौकरी करने के लिए फैक्ट्री गए थे। जब वे लोग घर लौट कर आए तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण करवाया गया तो यह बात संज्ञान में आई कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया है। उन्होंने बताया कि किशोरी को अगवा करने वाले आरोपी प्रमोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दायर की। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद आज आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार का अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड जमा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भूगतना होगा।