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नोएडा: वाहनों पर नकली रिफ्लेक्टर टेप मिलने पर होगी सख्ती

वाहनों पर नकली रिफ्लेक्टर टेप मिलने पर होगी सख्ती, लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना


नोएडा। गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने नकली और गैर-मानक रिफ्लेक्टर टेप बेचने एवं लगाने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार को एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. सियाराम वर्मा ने 3M इंडिया लिमिटेड के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर गौरव पूनिया के साथ शहर के विभिन्न बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकली रिफ्लेक्टर टेप बरामद कर जब्त किए गए।

नियमों के मुताबिक, कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले रिफ्लेक्टर टेप का मानक तय है—सफेद टेप की चमक 450 कैंडूला, लाल की 120 कैंडूला और पीली की 300 कैंडूला होनी चाहिए। लेकिन जांच में मिले नकली टेप की चमक मानक से काफी कम पाई गई—सफेद टेप 77, लाल 14 और पीली 90 कैंडूला ही निकली। ये टेप दूर से दिखाई नहीं देते और सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक हैं।

अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में नकली रिफ्लेक्टर टेप बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, वाहन स्वामियों को भी आगाह किया गया है कि यदि उनके वाहनों पर नकली टेप पाए गए तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

एआरटीओ डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि नकली रिफ्लेक्टर टेप सड़क सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। रात में वाहन की पहचान न होना दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकता है। उन्होंने अपील की कि वाहन मालिक केवल मानकयुक्त और मेक इन इंडिया रिफ्लेक्टर टेप का ही उपयोग करें। परिवहन विभाग लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नकली सामग्री बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करता रहेगा।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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