एडवाइजरी के अनुसार बाल चिकित्सा देखभाल में खांसी और सर्दी की दवाएं दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निर्धारित या वितरित नहीं की जानी चाहिए। आमतौर पर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं की जाती हैं। बच्चे को खांसी या सांस लेने में कठिनाई के तहत प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। अस्पताल केंद्र सरकार के तीन अक्तूबर के जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें। कोल्ड्रिफ सिरप की तत्काल प्रभाव से खरीद-बिक्री पर रोक
साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का ऑडिट किया जाएं। इसमें पांच आर पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें सही व्यक्ति, सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग, सही समय का पालन सुनिश्चित करें। सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मी किसी भी मामले और असामान्य मृत्यु के बारे में समय पर रिपोर्ट करें। वहीं दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी हितधारकों को कोल्ड्रिफ सिरप की तत्काल प्रभाव से खरीद, बिक्री और वितरण में शामिल न होने के संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है। साथ ही आम लोगों को कफ सिरप के सेवन से परहेज के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए है।