अधिकारियों का कहना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति-2016 कि अनुसार जिन बल्क वेस्ट जनरेटरों का क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक है या फिर प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा-कचरा उत्सर्जित कर रहे हैं। उनको अपने कूड़े का निस्तारण अपने परिसर में खुद से ही किया जाएगा। कुछ बल्क वेस्ट जनरेटर इसका पालन नहीं कर रहे हैं। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस की तरफ से एक जांच समिति भी इसके लिए गठित की गई है। इस समिति में प्रधान महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक स्तर के 15 अधिकारियों को रखा गया है। लापरवाही करने वाली सोसाइटी को चेतावनी भी दी गई है।
इन सोसाइटी पर लगा जुर्माना
चेरी काउंटी – 50,000 रुपये
अजनारा ले गार्डेन – 2,01,600 रुपये
ला रेजीडेंसिया – 8,06,400 रुपये
मेफेयर रेजीडेंसी – 6,44,000 रुपये
वेदांतम रेडीकॉन – 3,22,000 रुपये
राधा स्काई गार्डेन – 8,06,400 रुपये

