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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनाव अधिकारियों को SIR बहस पर अपील जारी रखने को कहा

Supreme Court asks Bengal poll officers to pursue appeals on SIR exclusion

सुप्रीम कोर्ट ने SIR मतदाता सूची मामले में सुविधाएँ देने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों को SIR (Specific Inclusion Request) नामित मतदाता सूची से बाहर किए जाने के मुद्दे पर अपील करने का निर्देश दिया है। इस फैसले में शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित न्यायाधिकरणों के पास जाने की सलाह दी है।

मामले की पृष्ठभूमि में यह है कि कुछ वोटरों ने अपनी पहचान को SIR सूची से बाहर किए जाने के खिलाफ राहत की मांग की थी। इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने का निर्णय दिया, जिससे मामला लोकल या राज्य स्तर के ट्रिब्यूनलों को हस्तांतरित हो गया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, और किसी भी प्रकार की राहत देने से पहले सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इस सुनवाई में न्यायपालिका ने चुनाव अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही पर भी जोर दिया।

वहीं, चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे SIR से संबंधित सभी अपीलों को गंभीरता से लें और उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाएं। इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

इस विषय पर सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग भी इस मामले को ध्यान से देख रहा है और समय-समय पर स्थिति अपडेट करता रहेगा। चुनावी लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी पक्षों का सहयोग आवश्यक है, ताकि मतदाता सूची में कोई भ्रम न रहे और हर योग्य मतदाता को मतदान का अधिकार मिल सके।

इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उचित न्यायिक माध्यमों से ही संभव है और सुप्रीम कोर्ट केवल अंतिम अपील के रूप में ही हस्तक्षेप करेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ेगा।

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By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)