गाजियाबाद में 40 से अधिक हाउसिंग सोसाइटियों का फायर सेफ्टी मानक में विफलता
गाजियाबाद में फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। उन सभी भवनों के मालिक जिनकी ऊंचाई 15 मीटर या 500 वर्गमीटर से अधिक है और जिनके पास फायर एनओसी (अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र) नहीं है, अब अग्निशमन की सारी जिम्मेदारी स्वयं वहन करेंगे।
नगर निगम और फायर विभाग ने हाल ही में 43 आवासीय सोसायटियों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। जांच के दौरान पाया गया कि इन सोसायटियों में सुरक्षा उपकरण न तो मौजूद थे और न ही वे प्रभावी रूप से कार्यरत थे। इसके अलावा कई सोसायतियों में आपातकालीन मार्गों को अवरुद्ध किया गया था जिससे अग्निशमन कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती थी।
यह कड़ी कार्रवाई हाल में हुए एक बड़े अग्निकांड के पश्चात अधिष्ठानिक अधिकारियों द्वारा शुरू की गई है। अधिकारियों ने उल्लेख किया कि नियमों का उल्लंघन न केवल जन सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि इस तरह की लापरवाही भारी वित्तीय और मानव हानि का कारण बन सकती है।
प्रशासन ने सभी भवन मालिकों एवं सोसायटियों को आग से सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने और आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जल्द से जल्द प्राप्त करने की सलाह दी है। यह कदम न केवल सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है बल्कि सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु भी अत्यंत आवश्यक है।
फायर विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर और अधिक कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी इस मुद्दे पर निगरानी बढ़ाने के लिए विशेष दल गठित कर चुके हैं ताकि कोई भी अपवाद न रह सके और गाजियाबाद शहर को विनाशकारी अग्निकांड से बचाया जा सके।