शहर में प्रतिबंधित हलाल सत्यापित पेय पदार्थ की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अब मुख्यालय की ओर से मिलने वाले निर्देश का इंतजार कर रहा है। तब तक के लिए अस्थायी तौर पर ऐसे पेय पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल, 2023 में जब हलाल उत्पादों को लेकर आदेश जारी हुआ था, उसके बाद एक और बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया कि आयात हुए हलाल सत्यापित पदार्थों की बिक्री या स्टोर करने से जुड़े यदि मामले सामने आते हैं तो उसकी जानकारी सबसे पहले मुख्यालय को देनी होगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इसको मुख्यालय को सूचना दे दी गई है, अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देश आना बाकी है।
क्या है पूरा मामला
शहर के कई इलाकों में एक निजी स्टोर प्रतिबंधित हलाल सत्यापित पेय पदार्थि की खुलेआम बिक्री कर रहा था। इसको लेकर जब अमर उजाला ने पड़ताल की तो सामने आया कि यह सेक्टर 104 स्थित हाजीपुर बाजार, सेक्टर 12-22 व सेक्टर 41 समेत अन्य स्थानों पर बेचा जा रहा था। जबकि सालों से खाद्य सुरक्षा विभाग की ऐसे स्टोर पर न तो नजर गई और न ही कोई औचक निरीक्षण, छापेमारी की गई। वहीं मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सक्रिय हुई और अब मामले में जवाबदेही तय की जा रही है।
नोएडा: शहर में प्रतिबंधित हलाल सत्यापित पेय पदार्थ की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट

