• Mon. Jan 20th, 2025

अब पुलिसकर्मी मोबाइल से तस्वीर खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे, नया आदेश जारी

Report By : ICN Network
बिहार में अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मी मोबाइल से तस्वीर खींचकर चालान (Traffic Challan News) नहीं काट सकेंगे। हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) से ही चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा

पुलिस मुख्यालय को मिलीं शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मी व पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी बिहार में अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरों से तस्वीर लेकर चालान नहीं कर सकेंगे। नए आदेश के तहत, सभी चालान हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) से ही काटे जाएंगे।

अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) यातायात, सुधांशु कुमार ने इस संबंध में सभी आईजी, डीआईजी, और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) रैंक से नीचे के पुलिसकर्मी अब चालान काटने के अधिकारी नहीं होंगे। यह नियम पहले से लागू था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने के लिए सभी वरीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

यह कदम पुलिस मुख्यालय को मिली शिकायतों के बाद उठाया गया, जिसमें कहा गया था कि कई जिलों में सिपाही स्तर के पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरे से गाड़ियों की नंबर प्लेट की तस्वीर लेकर बाद में एचएचडी से ई-चालान जेनरेट कर रहे थे। साथ ही, दारोगा और नीचे के रैंक के पुलिसकर्मी चालान का डर दिखाकर जुर्माना वसूल रहे थे। पुलिस मुख्यालय ने इसका संज्ञान लिया और संबंधित निर्देश जारी किए, जिसमें उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बिहार में मैनुअल चालान पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और उनकी जगह ई-चालान व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत, 1800 से अधिक एचएचडी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इन डिवाइसों से खींची जाने वाली तस्वीरों में तारीख, समय और स्थान की जानकारी अंकित रहती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

इसके अलावा, बिहार पुलिस मुख्यालय ने चिकित्सीय आधार पर 52 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण की मंजूरी दी है, जबकि 124 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इन स्थानांतरणों पर विचार के लिए एक समिति और मेडिकल टीम का गठन किया गया था

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *