कॉमेडियन प्रणीत मोरे सहित अन्य पर आपत्तिजनक सामग्री के आरोप में मामला दर्ज
महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार को कॉमेडियन प्रणीत मोरे और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार सहित अन्य लोगों को भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत नामजद किया गया है जो यौनत विषयक अपमानजनक टिप्पणियाँ करने, अश्लील सामग्री वितरित करने और समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाली झूठी सूचनाओं के प्रचार से संबंधित हैं।
इसके अतिरिक्त, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की एक धारा के तहत अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में भी फाइल किया गया है।
साइबर अपराध विभाग ने यह मामला उस वीडियो को ऑनलाइन व्यापक रूप से फैलाए जाने के बाद दर्ज किया, जिसमें जांगड़ा ने एक महिला के साथ डेट पर 370 रुपये की बिरयानी खर्च करने के बदले शारीरिक संबंध की मांग को जायज ठहराया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि महिला की बार-बार अनिच्छा के बावजूद उन्होंने उसे ‘‘अंधेरे’’ पार्क में जाने के लिए दबाव डाला।
मुंबई के एक अस्पताल में MBBS की छात्रा सेजल पवार ने पुरुष शव के प्रजनन अंगों के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं।
ये दोनों व्यक्ति विभिन्न एपिसोड्स में प्रणीत मोरे के होस्ट किए गए एक कॉमेडी शो के दर्शक थे, जिनके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए।
शो पर व्यक्त किए गए विचारों को लेकर ऑनलाइन आलोचना हुई। जांगड़ा को उसके विवादित वीडियो के वायरल हो जाने के बाद उसकी नौकरी से भी निकाला गया।
महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पवार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।
इस मामले में पुलिस जांच जारी है और संबंधित पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं।