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उपभोक्ता अदालत ने गलत किडनी निकालने के मामले में डॉक्टर को ₹2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया

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May 23, 2026 #latest, #source
Consumer court orders doctor to pay ₹2 crore compensation in wrong kidney removal case
2012 में की गई सर्जरी में रोगग्रस्त दाहिनी किडनी को निकालना था। लेकिन कथित तौर पर ऑपरेशन के बाद किए गए स्कैन से पता चला कि दाहिनी किडनी अभी भी उसके शरीर के अंदर थी जबकि स्वस्थ बाईं किडनी निकाल दी गई थी। सर्जरी के बाद कई वर्षों तक डायलिसिस से गुजरने के बाद 2014 में शांति देवी की मृत्यु हो गई।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)