Report By : Ankit Srivastav, ICN Network
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ED को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।
आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है, ‘हम हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा है।’
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ED की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। अब कल (बुधवार को) सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर फैसला होगा।
केजरीवाल ने 23 जून को हाईकोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई। दिल्ली के सीएम की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘असामान्य’ बताया है।
ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने 20 जून को जमानत दी। ईडी ने अगले दिन इसे चुनौती दी और हाई कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगाकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि जमानत का फैसला सही नहीं है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखी थीं।