”बिना धर्म बदले दूसरे धर्म में की गई शादी मानी जाएगी अवैध”: इलाहाबाद HC
ये फैसला विवाह का सर्टिफिकेट जारी करने वाले आर्यसमाज जैसे संस्थानों के मद्देनजर दिया गया है
जो विवाह विधि का तय शुल्क और दक्षिणा लेकर किसी को भी विवाह का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की शादियों को कानून का उल्लंघन बताया है