कानपुर नगर और देहात के लिए कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। कानपुर कलेक्ट्रेट में दोनों ही सीटों के लिए नामांकन होंगे। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम राकेश सिंह ने नामांकन की बारिकियों को लेकर राजनैतिक दलों के साथ चर्चा की। बताया कि कोई भी प्रत्याशी 3 माह से अधिक पुरानी फोटो का प्रयोग नामांकन पत्र में नहीं करेगा। इसका शपथ पत्र भी देना होगा।
सुबह 11 से 3 बजे तक ही नामांकन राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल कर सकेंगे। अवकाश होने पर नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगे। 25 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख होगी।
प्रत्याशी का फोटोग्राफ 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। उसका साइज 2/2.5 सेमी होना चाहिए। 2 सेमी चौड़ाई, 2.5 सेमी. लंबाई में। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। किसी वर्दी में अथवा चश्मा लगाकर फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो 3 माह से पुरानी न होने का घोषणा पत्र भी नामांकन के साथ देना होगा।
कानपुर नगर सीट के लिए नामांकन जिलाधिकारी कोर्ट और अकबरपुर सीट के लिए एडीएम सिटी कोर्ट में नामांकन लिए और दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन का प्रारूप 2क है और नामांकन के साथ संलग्नक किए जाने वाला शपथपत्र प्रारूप-26 हैं, जिसकी प्रति निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है।
डीएम ने बताया कि नामांकन के पहले प्रत्येक प्रत्याशी को सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होगा। जो कम से कम नामांकन के एक दिन पहले खोला गया हो।
प्रत्याशी के निर्वाचन एजेंट के ज्वाइंट नाम पर भी हो सकता है। प्रस्तावक उसी लोकसभा का अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
एक प्रत्याशी अधिकतम 4 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। नामांकन स्वयं अभ्यर्थी एवं उसके प्रस्तावक द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। जमानत राशि 25 हजार रुपए देनी होगी। ये चेक के द्वारा नहीं ली जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जमानत धनराशि आधी हो जाएगी।
मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति भी देनी होगी प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन सेट के साथ मतदाता सूची में उसका नाम है या नहीं, इसकी प्रमाणित प्रति भी लगानी होगी। यदि प्रत्याशी अन्य लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उक्त को संलग्न किया जाना अनिवार्य है। नामांकन प्रपत्र ऑनलाइन भी दाखिल किया जा सकता है, जिसका पोर्टल suvidha.eci.gov.in है।