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Pan-Aadhar link:पैन कार्ड को आधार आर्ड से लिंक कराना बिल्कुल भी ना भुलें, वरना आपका उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

Pan-Aadhar link: सरकार ने साफ कह दिया है, कि हर जरुरी कामों से जुड़ा रास्ता पैन से होकर गुजरता है. पैन को अब आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. जो यह नहीं करेगा उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. जिन भी कामों पैन की अनिवार्यता थी अब वे नहीं कर पाएंगे. बता दें कि पिछले साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी. इस समयसीमा का अनुपालन नहीं करने पर पैन निष्क्रिय करने की चेतावनी भी दी गई थी.

सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाताओं को राहत के लिए उन्हें एक अवसर दिया गया था. अभी भी वे 31 मार्च, 2023 तक संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकते हैं. इस तरह की सूचना के साथ उन्हें विलंब शुल्क भी देना होगा. सीबीडीटी ने बयान में कहा गया 31 मार्च, 2023 जिन करदाताओं ने आधार के बारे में जानकारी नहीं दी है उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा. लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

बता दें कि आंकड़ों के अनुसार, 24 जनवरी, 2022 तक 43.34 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है. अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं. पैन-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट’ पैन को समाप्त करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी.

IT विभाग ने कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. जो पैनकार्ड होल्डर्स ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से  निष्क्रिय हो जाएगा.

करना पड़ सकता है आपको इन प्रकार की दिक्कतों का सामना

इन कामों में बैंक में खाते खुलवाने में दिक्कत आने वाली है.

कोई भी और किसी भी प्रकार का निवेश करने में दिक्कत आने वाली है.

आप म्यूचुअल फंड तक के निवेश नहीं कर पाएंगे.

किसी भी प्रकार की एफडी बेकार हो जाएगी.

बैंकों में अकाउंट के ऑपरेशन में दिक्कत आने वाली है.

ऑनलाइन ऐप के जरिए जो भी ट्रांसजेक्शन हैं उनमें समस्या होने वाली है.

केवाईसी में दिक्कत होगी.

किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खऱीद में समस्या का सामना करना होगा.

शेयरों में कारोबार करने वालों को समस्या का सामना करना होगा.

इंश्योरेंस के काम में भी दिक्कत होगी.

नौकरी करने की इच्छा रखने वालों को दिक्कत होगी.

नौकरी कर रहे लोगों को दिक्कत होगी.

नौकरी बदलने में दिक्कत आएगी.

किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करने वाले लोगों को दिक्कत होगी और उनका काम अब आसान नहीं होगा.

सभी प्रकार के ट्रस्ट, एनजीओ आदि को भी दिक्कत आने वाली है.

नई गाड़ी खरीदने में दिक्कत आने वाली है. यहां तक बेचने में दिक्कतों का सामना करना होगा क्योंकि सामने वाले का पैन यदि आधार से लिंक नहीं है तो वह भी खरीद नहीं पाएगा.

ऐसे किसी आदमी को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा.

लोन मिलने में समस्या आने वाली है.

डीमैट खाते नहीं खुलवा पाएंगे.

50000 रुपये से अधिक के पेमेंट लेने और देने में कहीं भी दिक्कत आएगी.

चेक और ड्राफ्ट से जुड़े कामों में दिक्कतों से रू-ब-रू होना होगा.

लोन तो लगभग नहीं ही मिल पाएगा.

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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