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U.P : फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, पत्नी, बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की जेल

Rampur : उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र में कथित जालसाजी से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।

सुबह रामपुर की अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी करार दिया जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पिछले एक महीने में यह चौथा मामला है जिसमें आजम खान को दोषी ठहराया गया है और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दूसरी बार दोषी ठहराया गया है।

संयुक्त निदेशक, अभियोजन (रामपुर) शिव प्रकाश पांडे ने कहा, “बाद में अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को मामले में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई , अब “आजम, उनकी पत्नी और बेटे को जेल भेजा जा सकता है। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोर्ट में आज सुबह से ही पुलिस का सख्त पहरा था। बताते चलें कि वर्तमान में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खां उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

यह है मामला
आजम खां के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। इसमें आरोप था कि आजम खां ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा भी नामजद हैं।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)