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हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा को अदालत से अहम टिप्पणी मिली

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ इस मामले की सुनवाई की।अदालत ने कहा कि राजनीतिक फैसलों की आलोचना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी बदलना एक सार्वजनिक फैसला है। अदालत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बने वीडियो पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि इन वीडियो पर आपत्ति है, तो विशेष याचिका दाखिल करें। व्यापक रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )