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दिल्ली: अब 1.20 लाख आय वाले भी बनवा सकेंगे राशन कार्ड

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों और नए लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से राजधानी में गरीबों के नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए, जिससे जरूरतमंद लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे। अब सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया के जरिए नए राशन कार्ड बनाने की शुरुआत कर दी है। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय विजन के तहत कराए गए ऑडिट में पता चला कि करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे थे, जिनकी आय तय मानकों से ज्यादा थी। इसके बाद सरकार ने 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू
सीएम ने कहा कि 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। राशन वितरण भी बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक पूरा राशन पहुंचे।

फूड सिक्योरिटी रूल 2013 दिल्ली में लागू 
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में फूड सिक्योरिटी रूल 2013 को अब पूरी तरह लागू कर दिया गया है। लोग अपने घर के पास स्थित सुविधा केंद्रों पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार की आय प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों का विवरण देना होगा।

दिल्ली में आए सीमा बढ़ाएगी सरकार 
सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे आगे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक करने की तैयारी चल रही है।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन 
लोग edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला स्तर की समितियां करेंगी।खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब पात्र लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर सही तरीके से राशन मिलेगा।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )