दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने हाईकोर्ट को बताया कि बकरीद के दिन परीक्षा देने में असमर्थ रहने वाले कानून के छात्रों के लिए बाद में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अदालत में हुई। यह याचिका कानून संकाय के छात्र सैफ राशिद सईद ने दायर की थी। विश्वविद्यालय की ओर से अदालत को बताया गया कि जिन छात्र-छात्राओं की 28 मई को ईद-उल-अजहा (बकरीद) के कारण परीक्षा में शामिल होने की इच्छा नहीं है, वे बुधवार तक लॉ फैकल्टी के डीन को ईमेल के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। ऐसे छात्रों के लिए 4 जुलाई के बाद विशेष परीक्षा कराई जाएगी।
दिल्ली: असमर्थ रहने वाले कानून के छात्रों के लिए बाद में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी

