Report By : ICN Network
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि महाराष्ट्र की झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना (SRA) के अंतर्गत बनाए गए मकान प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त नहीं होंगे। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) द्वारा बनाए गए फ्लैट्स को टैक्स से छूट देने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
हाईकोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब कुछ लाभार्थियों ने यह मांग की थी कि SRA प्रोजेक्ट्स में मिले मकानों पर उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स न देना पड़े। अदालत ने कहा कि ऐसी कोई नीति या अधिसूचना मौजूद नहीं है जो इन घरों को कर से छूट दे।
कोर्ट ने SRA से कहा है कि वह ऐसे सभी आवासों से नियमों के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना सुनिश्चित करे। अदालत ने यह भी जोड़ा कि सरकार द्वारा टैक्स छूट की जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वे स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अधीन होती हैं, और इन फ्लैट्स को उस दायरे में नहीं रखा जा सकता।