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UP: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्राधिकरण का दूसरा नोटिस, स्थायी प्रतिबंध की चेतावनी; विवाद गहराया

प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जारी करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। नोटिस में पूछा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन कथित रूप से अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने के प्रयास को देखते हुए मेला क्षेत्र में उनके प्रवेश पर स्थायी रोक क्यों न लगाई जाए। 18 जनवरी को जारी इस नोटिस का जवाब 24 घंटे के भीतर मांगा गया था। यह नोटिस उनके शिविर के पीछे चस्पा मिला और इसकी जानकारी उन्हें कुछ दिन बाद हुई।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि मौनी अमावस्या पर आपातकालीन उपयोग के लिए आरक्षित त्रिवेणी पांटून पुल नंबर-2 के बैरियर को तोड़कर वे बिना अनुमति बग्घी से संगम अपर मार्ग की ओर बढ़े। साथ ही वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र संगम नोज तक जाने की कोशिश की, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। प्रशासन के अनुसार, रोकने पर विवाद की स्थिति बनी और इससे भगदड़ व जनहानि की आशंका उत्पन्न हो सकती थी।

प्राधिकरण ने यह भी उल्लेख किया है कि स्वयं को शंकराचार्य बताते हुए लगाए गए बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन की श्रेणी में आ सकते हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर भूमि आवंटन व सुविधाएं निरस्त कर स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

इस कार्रवाई के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से भी मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेजा गया है। इसमें प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और अपमानजनक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए 19 जनवरी का नोटिस वापस लेने की मांग की गई है। अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्र के माध्यम से भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, ऐसे में प्रशासन का हस्तक्षेप दंडनीय है। 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर मानहानि और अवमानना की चेतावनी दी गई है।

वहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पोस्टर जारी कर गृह सचिव, मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने संगम स्नान से रोकने, बटुकों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए हैं। साथ ही अपने अपहरण और हत्या की साजिश का भी दावा किया है। पुलिस प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)