• Sun. Sep 6th, 2026

नोएडा: सभी सोसाइटियों के नोटिस बोर्ड पर हाईकोर्ट का आदेश चस्पा किया जाएगा

नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सभी सोसाइटियों के नोटिस बोर्ड पर हाईकोर्ट का आदेश चस्पा किया जाएगा। इस संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स गाजियाबाद ने आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में अगर सोसाइटी से जुड़ा कोई केस विचाराधीन है तो सोसाइटी का निवासी उसमें अपना पक्ष या सुझाव दे सकते हैं। यह जानकारी हर किसी को पता होनी चाहिए।डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स निखलेश राजन ने बताया कि 12 अगस्त, 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर आदेश जारी किया था। जो सभी सोसाइटियों के एओए अध्यक्ष व सचिव और प्रबंधन बोर्ड के लिए था। उनको आदेश दिया गया है कि हाईकोर्ट का यह आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। इसमें अगर हाईकोर्ट में सोसाइटी से जुड़ा कोई मामला विचाराधीन है तो अपार्टमेंट स्वामी, निर्वाचित सदस्य व जनहित से जुड़े संगठन अपने सुझाव व टिप्पणी दे सकते है। ऐसे सभी लोगों को अपना सुझाव या टिप्पणी डिप्टी रजिस्ट्रार को देनी होगी। डिप्टी रजिस्ट्रार के माध्यम से ही सुझाव कोर्ट को भेजे जाएंगे। इन सुझाव व टिप्पणी को सीधे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को संबोधित कर सकते है

डिप्टी रजिस्ट्रार ने सभी सोसाइटी की एओए को सात दिन के अंदर आदेश का पालन करने को कहा है। लापरवाही होने पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित एसोसिएशन की प्रबंधन समिति की होगी।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )