विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में अधिकतम चार साल की सीमा लागू
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय छात्र अब अमेरिका में अधिकतम चार साल तक ही रह सकेंगे। यह फैसला F वीजा धारकों के साथ-साथ J और I वीजा प्राप्त व्यक्तियों को भी प्रभावित करेगा।
Department of Homeland Security (DHS) के अनुसार, यह बदलाव लंबित शैक्षिक या सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के विस्तार को सीमित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और वीजा दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से किए गए हैं। नई प्रणाली मौजूदा “duration of status” प्रावधान की जगह लेगी।
नए नियमों के अनुसार, जिन छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने में चार वर्षों से अधिक समय लगता है, जैसे कि डॉक्टरेट कार्यक्रम के छात्र, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए समय-समय पर वीजा विस्तार के लिए आवेदन करना होगा। यह प्रावधान विशेष रूप से भारतीय छात्रों के लिए उल्लेखनीय है क्योंकि अमेरिका में वर्तमान में लगभग 3.31 लाख भारतीय छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें से कई उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में संलग्न हैं।
DHS ने बताया कि यह नया नियम कुछ दिनों में फेडरल रजिस्ट्री में प्रकाशित किया जाएगा और इसके लागू होने पर 60 दिनों की प्रतीक्षा अवधि होगी। इस परिवर्तन के द्वारा अमेरिका में शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के दौरान लागू वीजा नियमों में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद है।
यह भी ध्यान रखा जाएगा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत भविष्य में आवश्यकतानुसार वीजा विस्तार की व्यवस्था बनी रहेगी, जिससे छात्रों और अन्य लाभार्थियों को शिक्षा और विकास के अवसरों में किसी प्रकार की विघ्न ना हो। यह नीति समग्र रूप से अमेरिका में विदेशी छात्रों की संख्या और उनकी अध्ययन अवधि को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।