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यूएस ने गौतम अदानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप हटाएगा, ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट

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May 15, 2026 #source
US to drop fraud charges against Gautam Adani, reports ‘The New York Times’

यूएस ने गौतम अदानी पर धोखाधड़ी के आरोप हटाने की योजना बनाई

अमेरिका की न्याय विभाग ने अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोप वापस लेने की तैयारी की है, ऐसा ‘‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’’ ने गुरुवार को बताया।

नवंबर 2024 में, अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने और फिर अमेरिकी निवेशकों को कंपनी की विरोध-रिश्वत उपायों के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में 265 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की योजना संचालित करने का आरोप लगाया था।

अमेरिकी न्याय विभाग का दावा था कि कथित रिश्वत की जानकारी छुपाकर वित्त पोषण हासिल किया गया।

अदानी समूह ने इन आरोपों से इनकार किया है। नवंबर 2024 में एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में, समूह ने कहा था कि गौतम और सागर अदानी पर अमेरिकी अदालत में सुरक्षा धोखाधड़ी के आरोप हैं, न कि रिश्वत के।

अमेरिका में आरोप हटाने के फैसले के पीछे गौतम अदानी द्वारा रॉबर्ट जे गिउफ्रा जूनियर के नेतृत्व वाली कानूनी टीम की नियुक्ति है, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मुख्य वकीलों में से एक रहे हैं, ‘‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’’ ने बताया।

अखबार ने बताया कि अप्रैल में गिउफ्रा ने वाशिंगटन स्थित न्याय विभाग के मुख्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने लगभग सौ स्लाइड्स पेश कर कहा कि अभियोजकों के पास पर्याप्त सबूत और क्षेत्राधिकार नहीं हैं। ‘‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’’ ने इसे जानकार सूत्रों के हवाले से बताया।

एक स्लाइड में यह भी प्रस्ताव था कि गौतम अदानी संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे और 15,000 नौकरियां सृजित करेंगे।

ये कदम दोनों पक्षों के बीच वार्ता और समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत हैं, जो इस बहुचर्चित मामले के समाधान की संभावना को दर्शाते हैं।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

आप थके हुए हैं पर आपका दिमाग जगा हुआ क्यों है
{“title_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु घनघोर भगदड़ मामले में तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए”],”content_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हटाईकर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 2025 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे।इस कदम के तहत सरकार ने पूर्व बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद, पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश कुमार विकाश और पूर्व उप पुलिस आयुक्त (सेंट्रल) शेखर एच टेक्कनवर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। यह निर्णय अधिकारियों की लिखित सफाई और प्रशासनिक विभाग की सिफारिशों की समीक्षा के बाद लिया गया है।यह भगदड़ घटना 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर हुई थी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इंडियन प्रीमियर लीग जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा हुए थे। घटना के तुरंत बाद, सरकार ने पांच पुलिस अधिकारियों को “अश्रीर और लापरवाह” होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इन अधिकारियों में दयानंद, विकाश, टेक्कनवर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सी बालाकृष्ण और कजबन पार्क इंस्पेक्टर ए के गिरिश शामिल थे।28 जुलाई 2025 को विकाश को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों का निलंबन वापस ले लिया गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश ने इस निलंबन को चुनौती देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक त्रिपाठी न्यायाधिकरण (CAT) का रुख किया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को निर्देश दिया कि वे उनके साथ भी समान व्यवहार करें। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी निलंबन की स्थिति को समाप्त कर दिया।यह निर्णय पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रशासनिक प्रक्रिया की गहन जांच के बाद लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मामले में कोई ऐसी लापरवाही नहीं पाई गई जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक हो। इस मामले की समीक्षा से यह भी स्पष्ट हुआ कि पूर्व में लिए गए निर्णयों में न्यायसंगत कारणों की कमी थी।सरकार की यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और तर्कसंगत निर्णय के पक्ष में एक मजबूत संदेश है। साथ ही, यह घटनाओं के प्रति प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के मानकों को संतुलित करने का प्रयास भी है।”]}
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