Bulandshahar: बुलंदशहर में पूर्व चर्चित विधायक गुडडू पंडित को 14 महीने कारावास की सजा दी गई है। डिबाई विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे गुड्डू पंडित को विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी देने के मामले में दोषी माना। इस मामले में न्यायालय ने उन्हें 14 महीने के कारावास की सजा दी है ।आपको बतादें गुड्डू पंडित ने प्रतिद्वंद्वी राकेश शर्मा पर चुनाव न लड़ने का दबाव बनाया था और एनकाउंटर कराने की धमकी दी थी। ये सभी आरोप सही पाए जाने पर गुड्डू पंडित को कोर्ट ने ये सजा सुनाई गई है। बुलंदशहर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। साल 2011 में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हलपुरा निवासी राकेश शर्मा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने डिबाई विधानसभा सीट से विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्रीभगवान शर्मा के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया था। वह खुद भी चुनाव मैदान में उतरना चाहता था लेकिन, गुड्डू पंडित ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। आरोप था कि गुड्डू पंडित ने कई बार उस पर अनुचित दबाव बनाया। साथ ही गलत कार्यों में सहयोग न करने पर कई बार पुलिस एनकाउंटर में मरवाने की धमकी भी दी।
पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने राकेश को कई बार फोन पर धमकियां दीं और इसे उसने रिकॉर्ड कर लिया था। राकेश शर्मा ने सबूत के तौर पर एक सीडी बनाकर पुलिस को शिकायत दी तो फिर से धमकाया गया। गुड्डू पंडित सपा और बसपा दोनों ही पार्टी के टिकटों पर डिबाई क्षेत्र से 2 बार विधायक रहा है।