Report By : Ankit Srivastav (UP News)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात तो पहले ही कहे चुके है कि बाहुबली कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं जाएगा। यहीं कारण है कि योगी का प्रशासन लगातार बड़े-बड़े बाहुबलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें एक बार भी बढ़ गई हैं। दरअसल, एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए आदेश दे दिए है। जिसके लिए कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन की मोहलत दी है। बता दें इससे पहले पूर्व मंत्री ने कुर्की रोकने के लिए अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मंत्री की चल और अचल संपत्ति की जांच करने में पुलिस जुटी है।
फरार है अमरमणि त्रिपाठी
दरअसल, पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी 22 साल पुराने राहुल अपहरण कांड केस की सुनवाई में हाजिर नहीं हुए थे। जिसके बाद अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत में अमरमणि की संपत्तियों की सूची प्रस्तुत की। साथ ही कुर्की के लिए कुछ और वक्त मांगा। न्यायालय ने पुलिस को 10 दिन समय दिया है। वहीं अब इस केस की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
अदालत में रिपोर्ट की गई थी रिपोर्ट
बताते चले कि 6 दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल के अपहरण केस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम/विशेष न्यायाधीश की अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया अपहरण, साजिश, बंधक बनाने, गैंगस्टर आदि धाराओं में वांछित अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ चल रही कुर्की की कार्रवाई के क्रम में समस्त चल/अचल संपत्ति का ब्योरा एकत्रित किया गया है। कुर्की के लिए डीएम बस्ती से पत्राचार किया गया है। जल्द ही जिला प्रशासन के समन्वय से उन संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, इसके लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।

