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महिला ने BMW, फ्लैट और 12 करोड़ रुपये एलिमनी मांगी, चीफ जस्टिस बोले- ‘खुद क्यों नहीं

पति ने पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शादी को रद्द करने की मांग की थी. जबकि पत्नी ने भरण-पोषण के लिए आवेदन किया था. सुनवाई के अंत में कोर्ट ने क्या प्रस्ताव रखा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति से गुजारा भत्ता (एलिमनी) के रूप में 12 करोड़ रुपये, एक फ्लैट और एक BMW कार मांग रही महिला को फटकार लगाई है. सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायधीश बीआर गवई (CJI BR Gavai) ने कहा, ‘आप बहुत शिक्षित हैं. आपको मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने लिए खुद कमाना चाहिए.’

सुनवाई कर रही बेंच में CJI बीआर गवई के साथ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया भी मौजूद थे. बेंच महिला और उसके पति के बीच हुए वैवाहिक विवाद (Matrimonial Dispute) की सुनवाई कर रही थी. दोनों की शादी सिर्फ 18 महीने यानी डेढ़ साल चली थी. पति ने पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शादी को रद्द करने की मांग की थी. जबकि पत्नी ने भरण-पोषण के लिए आवेदन किया था.लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये मामला मंगलवार, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान CJI बीआर गवई ने कहा

आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और अब आप एक बीएमडब्ल्यू भी चाहती हैं? आप (एक साल तक) हर महीने के लिए एक करोड़ चाहती हैं!

महिला का खुद एमबीए और आईटी स्पेशलिस्ट के रूप में अनुभव है. ऐसे में कोर्ट ने उससे कहा,

आप एक आईटी स्पेशलिस्ट हैं. आपने एमबीए किया है… आप काम क्यों नहीं करतीं?

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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