अलग-अलग श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग टैक्स दरें तय की गई हैं। किराये या मेहनताना पर चलने वाली दोपहिया मोटरसाइकिलों पर वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत एक टैक्स देना होगा। वहीं, तीन पहिया मोटर कैब के लिए यह दर 7 प्रतिशत रखी गई है। चार पहिया मोटर कैब और मैक्सी कैब के मामले में वाहन की कीमत के आधार पर टैक्स तय किया गया है। जिन वाहनों की कीमत 10 लाख रुपये तक है, उन पर 10.5 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
मालवाहकों के लिए भी बदले नियम क्रेन, ड्रिलिंग, मशीन या कंक्रीट मिक्सर जैसे वाहनों पर वाहन की कुल कीमत का 6 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं, माल ढोने वाले वाहन के लिए टैक्स का नियम वाहन के ग्रॉस भार पर निर्भर होगा, यानी वाहन का वजन और उसकी माल ढोने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, टैक्स उसी हिसाब से तय होगा। 3000 किलोग्राम से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले मालवाहक वाहनों पर 3 प्रतिशत और 3000 से 7500 किलोग्राम तक जीवीडब्ल्यू वाले वाहनों पर 6 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
एक बार टैक्स भुगतान की प्रमुख दरें वाहन का प्रकार दरें (प्रतिशत में)
किराये पर चलने वाली दोपहिया मोटरसाइकिल : 12.5
तीन पहिया मोटर कैब : 7
मोटर कैब/मैक्सी कैब (10 लाख तक) : 10.5
मोटर कैब/मैक्सी कैब (10 लाख से अधिक)

