- हल्के व्यावसायिक वाहन और 2-धुरी (एक्सल) वाले ट्रक: इनका शुल्क 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
- भारी और 3-धुरी या उससे अधिक वाले ट्रक: इनका शुल्क 2,600 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है।
- पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग: सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि जिन आवश्यक वस्तुओं को दिल्ली नहीं लाना है, उन ट्रकों को शहर के बाहर बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना चाहिए।
- डीजल वाहनों पर सख्ती: डीजल से चलने वाले भारी वाहनों को दिल्ली की खराब हवा का मुख्य कारण माना गया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार स्वच्छ परिवहन और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है।

