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IPS Ajay Pal Sharma : ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में कोर्ट नें किया बरी विजिलेंस जांच में नहीं मिला कोई सबूत

IPS Ajay Pal Sharma : IPS अजयपाल शर्मा को बरी दे दिया है ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में। मेरठ कोर्ट में विजिलेंस टीम ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पायी है, जिसमें उनके ऊपर कोई चार्ज तय किया जा सके. आईपीएस अजय पाल शर्मा के साथ इस मामले में नामजद पत्रकार चंदन राय और अन्य लोगों को भी अदालत ने बरी किया है.

नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्णा की शिकायत पर तीन साल पहले विजिलेंस ने मामला दर्ज किया था. मामले की सुनवाई मेरठ एंटी करप्शन कोर्ट में हो रही थी.जानकारी के मुताबिक नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण के खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था. इस खुलासे का आधार नोएडा के पूर्व एसएसपी अजयपाल शर्मा और चंदन राय के बीच हुई बातचीत के ऑडियो को बनाया गया था.

यह बातचीत मेरठ में पोस्टिंग को लेकर थी और इसमें 80 लाख रुपये के लेनदेन की बात सामने आई थी. इस संबंध में कुल नौ ऑडियो टेप सामने आए थे. शासन स्तर पर मची हलचल के बाद एसआईटी गठित हुई. एसआईटी ने आरोपों को सही माना और मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई. तीन साल तक जांच करने के बाद अब विजिलेंस ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट सौंपी है.

मेरठ के विजिलेंस थाने में दर्ज इस मामले में आईपीएस अजयपाल शर्मा के अलावा पत्रकार चंदन राय, स्वपनिल राय और अतुल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था. इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में सितंबर-2020 में केस दर्ज हुआ. सबूत के तौर पर नौ ऑडियो टेप पेश किए गए. हालांकि तीन साल तक चली विजिलेंस की जांच में इन ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं हो सकी. ना ही इसके संबंध में कोई नया तथ्य ही सामने आया.

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)