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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार और आप के गोपाल राय को अवमानना मामले में नोटिस जारी किए

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May 22, 2026 #motu, #source, #suo
Delhi HC issues notices to journalist, AAP’s Gopal Rai in contempt case

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार और आप नेता गोपाल राय को अवमानना मामले में नोटिस जारी किए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पत्रकार सौरव दास और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय को आपराधिक अवमानना की एक याचिका में नोटिस जारी किए। याचिका उनके खिलाफ न्यायपालिका की सम्मानना को ठेस पहुंचाने वाले एक समन्वित अभियानों के आरोप पर दायर की गई थी।

न्यायाधीश नवीन चावला और रवींद्र डुडेजा की डिवीजन बेंच ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस नहीं जारी किया। ये दोनों पहले से ही उच्च न्यायालय के suo motu अवमानना कार्यवाही के तहत शिकायतों का सामना कर रहे हैं।

अदालत द्वारा शुरू की गई यह कार्यवाही और सौरव दास व गोपाल राय के खिलाफ दायर याचिका को एक साथ सुना जाएगा। यह याचिका एक अधिवक्ता ने दायर की थी, जिसे दिल्ली में भाजपा सरकार के अतिरिक्त स्थायी व्यवस्था लोक अभियोजक (अपराध) संजीव भंडारी का सहमति प्राप्त थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दास, राय, केजरीवाल और भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा के खिलाफ गंभीर, आधारहीन और घृणित आरोप प्रसारित करते हुए एक संयुक्त और रणनीतिक अभियान चलाया। इस अभियान में न्यायाधीश के परिवार के पेशेवर संबंधों के बारे में भ्रमित करने वाले और भ्रामक दावों के आधार पर पक्षपात, संघर्ष हित और अनुचित आचरण के आरोप लगाए गए थे।

यह मामला न्यायपालिका के निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए संवेदनशील माना जाता है, इसलिए अदालत की निगरानी इस पर केंद्रित है कि सोशल मीडिया पर ऐसे आरोपों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। इससे न्यायपालिका की छवि और सार्वजनिक विश्वास पर पड़ने वाले प्रभावों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही लोकतंत्र और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जो उचित पुष्टि और तथ्यों पर आधारित चर्चा को बढ़ावा देती है।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)