प्रदेश में अब हर संपत्ति की एक यूनिक आईडी नंबर बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। नोएडा प्राधिकरण से आवंटित सभी संपत्तियों की आईडी पहले से बनी हुई है। इसलिए प्राधिकरण और निबंधन विभाग को इस तैयारी में ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। रिसेल में प्राधिकरण क्षेत्र की कोई भी संपत्ति खरीदने वाले को रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए प्राधिकरण दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। निबंधन विभाग से होने वाली रजिस्ट्री का ब्योरा उसी समय ऑनलाइन प्राधिकरण में पहुंचेगा। इस तरह से नामांतरण की प्रक्रिया स्वचालित हो जाएगी। इसके साथ ही एक ही प्लॉट या फ्लैट की कई लोगों को रजिस्ट्री किए जाने जैसा फर्जीवाड़ा भी रुकेगा।सोमवार को इस तैयारी को लेकर शासन स्तर से ऑनलाइन बैठक की गई। इस बैठक में प्राधिकरण अधिकारी भी जुड़े। व्यवस्था से खासतौर पर आवासीय प्लॉट और फ्लैट के खरीदारों को राहत मिलेगी।
अभी रजिस्ट्री के बाद लोग स्वयं या वकीलों के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रति और प्रार्थना पत्र प्राधिकरण में जमा करते हैं। तीन महीने के भीतर आवेदन न करने पर प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना भी लगता है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर को रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा।
सभी विभागों के साथ भी डेटा साझा किया जाएगा। संपत्तियों के अभिलेखों के प्रबंधन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए हर संपत्ति की एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाएगी। प्राधिकरण से आवंटित संपत्तियों की आईडी पहले से ही बनी हुई है।इस तैयारी को लेकर शासन स्तर से उप-सचिव संतोष कुमार की तरफ से नोएडा प्राधिकरण को पत्र भेजा गया है। इसमें तैयारियों संबंधी व बैठक से जुड़ी हुई जानकारी भी दी गई।

