Report By : ICN Network
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बिल्डर और बैंक के बीच गठजोड़ की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की गलतफहमी न हो और सही तरीके से जांच की जाए।
घर खरीदारों का आरोप है कि उन्हें बिना घर मिले ही ईएमआई चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे कहते हैं कि बैंकों और बिल्डरों के बीच साठगांठ के कारण उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। इस स्थिति में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई है।
इसके साथ ही, कोर्ट ने सीबीआई को सात प्राथमिक जांचें शुरू करने का निर्देश दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के घर खरीदारों ने इन सबवेंशन योजनाओं के तहत फ्लैट बुक किए थे, और उन्होंने अदालत में इस मामले पर याचिका दायर की थी। वे चाहते हैं कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके।
इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अब घर खरीदारों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।