आपको बता दें कि साल 2022 में अगस्त के महिने में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। जिसके बाद दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिलकिस के दोषियों को फिर एक बार जेल जाना होगा। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयन की बेंच ने फैसला सुनाया है। बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख था। अदालत में लगातार 11 दिन तक सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए। उस वक्त गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया। लेकिन समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य बने।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला बिलकिस के दोषियों फिर जाएंगे जेल, रद्द हुई सरकारी सजा माफी

आपको बता दें कि साल 2022 में अगस्त के महिने में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। जिसके बाद दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिलकिस के दोषियों को फिर एक बार जेल जाना होगा। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयन की बेंच ने फैसला सुनाया है। बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख था। अदालत में लगातार 11 दिन तक सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए। उस वक्त गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया। लेकिन समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य बने।