जिलाधिकारी के निर्देश पर 19 जनवरी 2026 से अग्रिम आदेश तक विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे
सभी बोर्डों पर लागू होगा नया समय
यह आदेश जनपद के सभी परिषदीय, अशासकीय, राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य सभी संबद्ध बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। इसका अर्थ है कि निजी और सरकारी, सभी स्कूलों को इस नई समय सारिणी का पालन करना अनिवार्य होगा।
कड़ाई से अनुपालन के निर्देश
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधनों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा

