गुरुग्राम। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बायलॉज-2025 तैयार किया है। यह नया और सख्त कानून गुरुग्राम की सीमा में सभी निवासियों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसमें खुले में कूड़ा फेंकने पर एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नगर निगम की ओर से इसकी मंजूरी का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है जिसकी मंजूरी के बाद कचरा न छांटने पर आवासीय क्षेत्रों में पहली बार उल्लंघन पर 200 रुपये का जुर्माना और तीसरी या उससे अधिक बार उल्लंघन पर 1000 तक का जुर्माना लगेगा