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उतराखंड: सरकारी कर्मचारियों को 15 तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी

ByAnkshree

Dec 13, 2025

सरकारी कर्मचारियों को 15 तक संपत्ति की जानकारी देनी होगी। सचिव कार्मिक ने सभी विभागों, उपक्रमों व निगमों को इस संबंध में पत्र भेजा।

प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने सभी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं।

सचिव कार्मिक ने सभी को एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका में न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के नियम-2 (ग) में वर्णित कर्मचारी के परिवार के सदस्य की परिभाषा और नियमावली के नियम 22 में चल, अचल व बहुमूल्य संपत्ति क्रय किए जाने एवं संपत्ति की घोषणा करनी होगी।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )