महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून से 31 जुलाई तक मानसूनी मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया
महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक राज्य के समुद्री पानी में मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। यह कदम मौसमी संरक्षण उपायों और मत्स्यरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
मत्स्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में मैकेनाइज्ड और मोटरयुक्त मछली पकड़ने वाले जहाजों को महाराष्ट्र तट से 12 समुद्री मील के भीतर मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। यह प्रतिबंध महाराष्ट्र समुद्री मत्स्य पकड़ने विनियमन अधिनियम (संशोधन) 2021 के अंतर्गत लागू किया गया है और पूरे राज्य के तटरेखा पर समान रूप से लागू होगा।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान मजबूत हवाओं, भारी वर्षा और उच्च तरंगों के कारण समुद्र की स्थिति अस्थिर हो जाती है, जिससे मछली पकड़ना खतरनाक हो जाता है। इसी अवधि में मछलियों की संख्या बढ़ने और प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल मिलता है, जो दीर्घकालीन समुद्री संसाधनों की सुरक्षा में सहायक होता है।
प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तटीय सुरक्षा एजेंसियां और मत्स्य विभाग इस दौरान समुद्री गतिविधियों की कड़ी निगरानी करेंगे ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
मत्स्य विभाग ने सभी मछुआरों, नाव मालिकों और चालक दल सदस्यों से अपील की है कि वे इस निर्देश का सम्मान करें और प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली पकड़ने से बचें। यह कदम समुद्री जीवन के संरक्षण और मछुआरों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।