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Maharashtra News : ट्रैफिक-प्रदूषण घटाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, ऐप आधारित कार पूलिंग को दी कानूनी मान्यता

Report By : ICN Network

Maharashtra News : महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में ऐप्स और वेब-आधारित प्लेटफॉर्म्स के जरिए निजी कार पूलिंग को कानूनी मान्यता दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राजधानी मुंबई समेत राज्य के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने बाइक पूलिंग को भी मंजूरी दी थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद कार पूलिंग पर यह बड़ा फैसला सामने आया है।

Maharashtra News : पहले समझे क्या है कार पूलिंग ?
कार पूलिंग का मतलब है कि एक ही दिशा में जाने वाले लोग एक ही निजी कार में सफर कर सकेंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। यह निर्णय केंद्र सरकार की ग्रीगेटर नीति 2020 के अनुरूप है, जो गैर-व्यावसायिक वाहनों के पूलिंग की अनुमति देती है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधीन होता है।

Maharashtra News : अब जानें किन शर्तों के तहत मिलेगी अनुमति

  1. केवल पंजीकृत ऐप्स या वेब पोर्टल्स के माध्यम से कार पूलिंग की अनुमति होगी।
  2. सप्ताह में अधिकतम 14 यात्राओं की सीमा तय की गई है।
  3. किराया आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) द्वारा तय किया जाएगा, जो कैब दरों से अधिक नहीं होगा।
  4. किराया तय करते समय ईंधन, टोल, बीमा और अन्य खर्च को ध्यान में रखा जाएगा।
  5. महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला ड्राइवर के साथ यात्रा का विकल्प मिलेगा।
  6. बीमा दोनों – ड्राइवर और यात्री – के लिए अनिवार्य होगा।
  7. यात्रा का आरंभ और अंत बिंदु ड्राइवर को और यात्री का पता ऐप पर साझा करना होगा।
  8. एग्रीगेटर कंपनियों को ड्राइवर और यात्रियों का सत्यापन करना होगा।
Maharashtra News : अवैध सेवाओं पर लगेगी लगाम
अब तक मुंबई, पुणे जैसे शहरों में कुछ ऐप्स बिना अनुमति के अवैध रूप से कार पूलिंग सेवाएं प्रदान कर रही थीं। लेकिन इस निर्णय के बाद ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और कार पूलिंग एक सुरक्षित, वैध और नियंत्रित सेवा के रूप में विकसित होगी।

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By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )