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UP-भाजपा विधायक राम दुलारे गोंड को MP/MLA कोर्ट ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में सुनाई सज़ा,25 साल की सश्रम कारावास व 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

प्रदेश की अंतिम विधानसभा सीट दुद्धी (403) से भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी विधायक रामदुलारे गोंड को आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म और पास्को एक्ट में 25 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दुद्धी विधायक रामदुलारे गोंड पर दुष्कर्म और पास्को एक्ट का मुकदमा 04 नवम्बर 2014 में दर्ज हुआ था, उस समय वह ग्राम प्रधानपति थे। इस फैसले पर पीड़िता के भाई ने कहा कि कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले से वह और उनका परिवार खुश है , आज उनकी बहन को न्याय मिला है। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधानपति रामदुलारे गोंड ने एक वर्ष तक डरा धमका कर मेरी नाबालिग बहन से दुष्कर्म किया , इसको लेकर वह 04 नवम्बर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था, एक लंबी लड़ाई के बाद हमे न्याय मिला है। इस मुकदमे की पैरवी के दौरान आरोपी प्रधानपति वर्ष 2022 में भाजपा से विधायक बन गया और समझौते के लिए धमकी देकर दबाव बना रहा था। वही फैसला आने पर वादी के अधिवक्ता ने कहा कि आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म और पास्को एक्ट में भाजपा विधायक रामदुलारे गोंड को दोषी मानते हुए 25 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मुकदमे में पीड़िता की आठ वर्षीय बच्ची के विषय मे कोर्ट ने चर्चा नही किया लेकिन सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को ध्यान में रखते हुए उसे भी कानूनी न्याय देना चाहिए।

विधायक के फैसले पर पीड़िता के भाई ने कहा कि कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले से वह और उनका परिवार खुश है , आज उनकी बहन को न्याय मिला है। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधानपति रामदुलारे गोंड ने एक वर्ष तक डरा धमका कर मेरी नाबालिग बहन से दुष्कर्म किया , इसको लेकर वह 04 नवम्बर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था, एक लंबी लड़ाई के बाद हमे न्याय मिला है। इस मुकदमे की पैरवी के दौरान आरोपी प्रधानपति वर्ष 2022 में भाजपा से विधायक बन गया और समझौते के लिए धमकी देकर दबाव बना रहा था। वही फैसला आने पर वादी के अधिवक्ता ने कहा कि आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म और पास्को एक्ट में भाजपा विधायक रामदुलारे गोंड को दोषी मानते हुए 25 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सरकारी अभियोजन के वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया की विधायक के ऊपर धारा पास्को, 376 व 201 मे 25 साल का सश्रम सजा और 10 लाख जुर्माना लागाया है। 10 लाख रुपाया पिड़िता को मिलेगा।
पिड़िता के अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया की पिड़िता के साथ 1 वर्ष तक बलात्कार करता रहा पिडिता ने 9 साल तक न्यायालय मे न्याय की उम्मीद का दामन थामी रही और आखिरकार पिड़िता को न्याय मिल ही गई न्याय की जीत हुयी विधायक को 25 साल की सजा व 10 लाख का जुर्माना लगाया है ।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)