Report By : Rishabh Singh, ICN Network
सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। शुक्रवार को बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तीनों इस वक्त अलग-अलग जेल में बंद है।
बेटे अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 7 महीने पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी, जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 14 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट के वकील शरद शर्मा ने बताया कि आजम अभी जेल में रहेंगे, क्योंकि हेटस्पीच मामले में भी उन्हें 7 साल की सजा हुई है। बेटा अब्दुल्ला भी एक अन्य मामले में आरोपी है। ऐसे में सिर्फ तंजीन ही जेल से बाहर आएंगी।
आजम खान, तंजीन और अब्दुल्ला ने MP/MLA कोर्ट की सजा के खिलाफ रामपुर सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सेशन कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि तंजीन रामपुर और अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं। राज्य सरकार ने सजा के ऐलान के बाद ही आजम और बेटे को रामपुर से अलग-अलग जेल में शिफ्ट कर दिया था। पूरे परिवार को सजा सुनाए जाने के बाद आजम ने कहा था- इंसाफ और फैसले में फर्क होता है।
आजम के बड़े बेटे अब्दुल्ला ने दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए थे। एक में उनकी उम्र 1993 थी, जबकि दूसरे में उम्र 1990 थी। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के गंज थाने में दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था।
पुलिस ने IPC की धारा 193, 420, 467, 468, 471 के तहत FIR दर्ज की थी। इसमें आजम और तंजीन को भी आरोपी बनाया था। जांच में पता चला कि बेटे अब्दुल्ला को आजम विधायक का चुनाव लड़ाना चाहते थे। इसलिए, उसकी उम्र 3 साल बढ़ाकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया।