Report By : ICN Network
Telangana : तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार पर चिंता जताई है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने तुरंत विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया, कर्नाटक ने सीएस को इस आशय का पत्र लिखा है कि चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना चुनाव वाले राज्यों में विज्ञापन जारी करने को लेकर चुनाव आयोग कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ गंभीर हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को तेलंगाना में सरकारी विज्ञापन देकर आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। एक बयान में, चुनाव पैनल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कहा था कि कर्नाटक सरकार ने कई समाचार पत्रों के हैदराबाद संस्करणों में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।
मंगलवार शाम पांच बजे तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया और कर्नाटक सूचना एवं नागरिक संबंध विभाग ने यह बताने को कहा कि प्रभारी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए , तेलंगाना चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां रणनीति बना रही हैं, उसी के एक हिस्से के रूप में, टीवी चैनलों और समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन बनाए जा रहे हैं । अभिनेताओं के साथ विशेष वीडियो बनाए जा रहे हैं और हाल ही में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने तेलंगाना के अखबारों में विज्ञापन देकर कहा कि उन्होंने जो पांच गारंटी दी थी, वो वहां लागू कर रहे हैं । इस महीने की 24 से 27 तारीख तक विभिन्न समाचार पत्रों में कर्नाटक सरकार की घोषणाएँ प्रकाशित हुईं। बीआरएस और बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और इन शिकायतों पर चुनाव आयोग ने सोमवार को जवाब दिया ।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह चुनाव नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। 9 अक्टूबर को यह बात सामने आई है कि इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र के जरिए निर्देश दे दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार को चुनाव आचार संहिता लागू होने तक तेलंगाना में विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कर्नाटक सरकार ने विज्ञापनों के लिए उसकी अनुमति नहीं ली है साथ ही सुझाव दिया गया है कि अगर बिना चुनाव वाले राज्य उन राज्यों में विज्ञापन जारी करना चाहते हैं जहां चुनाव हैं तो उन्हें पहले चुनाव आयोग की इजाजत लेनी होगी जिसपे आयोग ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना में विज्ञापन जारी करना चुनाव नियमों का उल्लंघन होगा।