कानपुर के चर्चित सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी केस में सोमवार यानी 27 मई को एमपी/एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इरफान समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेशी पर बुलाया गया है। हांलाकि कोर्ट इससे पहले एक-दो नहीं नौ बार फैसले की तारीख देने के बाद फैसला टाल दिया है। फैसले को लेकर कोर्ट ने 10वीं बार तारीख दी है।
जाजमऊ की रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिजवान सोलंकी ने अपने गुंडों के साथ प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर फूंक दिया। मामले में जाजमऊ पुलिस ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी शौकत अली, मो. शरीफ व इसराइल आटे वाला के मुकदमे में सभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मुकदमे में अब कोर्ट को सिर्फ अपना फैसला सुनाना है।
डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि सोमवार को कुछ कारणों से फैसला नहीं आ सका। इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में इरफान को तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिस पर उन्हें 27 मई को तलब करने का आदेश दिया है। 27 मई को इरफान समेत सभी आरोपी कोर्ट पहुंच सकते है ।