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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिहाई के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज की

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Apr 27, 2026 #Delhi, #source, #zee
Delhi HC closes plea by Lawrence Bishnoi against release of 'Lawrence of Punjab'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ के संबंध में याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ZEE5 की मशहूर डॉक्यूरीज़ ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज़ को रोकने का अनुरोध किया था। इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया में नितांत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्ट संकेत मिले हैं।

यह याचिका तब दाखिल की गई थी जब पंजाबी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ फिल्म के रिलीज़ पर कई विवाद उत्पन्न हुए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस सीरीज़ से उनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुँच सकता है। हालांकि, अदालत ने इन दावों को उचित ठहराया नहीं और मीडिया एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी।

पंजाब पुलिस ने भी केंद्र सरकार को लिखकर अपील की थी कि ZEE5 से इस डॉक्यूरीज़ के प्रसारण को रोका जाए क्योंकि उनका मानना था कि इससे सामाजिक शांति भंग हो सकती है और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बावजूद इसके, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल कानूनी सीमाओं के अंतर्गत ही रोक-टोक की जा सकती है।

यह मामला भारत में फिल्म एवं डिजिटल कंटेंट की स्वतंत्रता तथा उसके सामाजिक प्रभावों के बीच संतुलन कायम रखने की चुनौती को दर्शाता है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी विवादास्पद सामग्री के प्रसारण से पूर्व सम्बंधित पक्षों की प्रतिक्रिया अवश्य ली जाए।

अंततः यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो डिजिटल प्लेटफार्मों एवं कंटेंट निर्माताओं को भविष्य में सावधानी बरतने की प्रेरणा देगा, साथ ही कानून और नैतिकता के दायरे में रहकर काम करने की आवश्यकता पर बल देगा।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)