ICN Network : गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी. आगामी मोहर्रम, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और एशियाई जूनियर एथलीट 2023 खेलों को देखते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया है । इसके तहत नोएडा और ग्रेटन नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि बिना इजाजत के नहीं की जा सकेगी. यहां पर 20 जुलाई से 3 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी ।
आदेश के मुताबिक, ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीनों जोन के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआरपीसी धारा 144 के तहत प्रतिबंध 20 जुलाई से प्रभावी होंगे और 15 दिनों की अवधि के लिए 3 अगस्त तक लागू रहेंगे।
पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम जुलूस, एशियाई जूनियर एथलीट (खेल आयोजन जिसमें विदेशी देशों के प्रतिभागी होंगे), किसानों के विरोध और इस अवधि के दौरान जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रतिबंधों के तहत, गौतम बौद्ध नगर प्रशासन ने जिले में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। हालांकि, जिले में अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।