New Delhi : रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की। लोग 30 सितंबर तक ऐसे नोटों को खातों में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। नवंबर, 2016 में रातोरात 500 और 1,000 रुपये के नोटों को अमान्य कर दिया गया था। इस बार दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने बैंकों से तत्काल प्रभाव से दो हजार के नोट सर्कुलेट नहीं करने के लिए कहा है। आरबीआई ने बैंक खातों में जमा कराने की नोट सीमा नहीं बतायी है। लेकिन एक समय में अन्य मुद्रा नोटों के लिए अधिकतम 20,000 रुपये (2,000 रुपये के 10 नोट) बदलने की अनुमति होगी। काले धन की जमाखोरी के लिए उच्चतम मूल्यवर्ग के नोटों के इस्तेमाल की चिंताओं के बीच यह कदम उठाया गया है
यह संख्या मार्च 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए पर आ गई और कुल प्रचलित नोट में इसकी हिस्सेदारी भी घटकर 10.8 प्रतिशत हो गई। वर्तमान में जो नोट प्रचलन में हैं, वे अर्थव्यवस्था की मांग पूरी करने में सक्षम हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत दो हजार रुपए के नोट को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। दो हजार रुपए के नोट हालांकि 30 सितंबर तक वैद्य मुद्रा बने रहेंगे। दो हजार रुपए के नोट 30 सितंबर तक लोग बदल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। 23 मई से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए यानी दो हजार के दस नोट एक साथ बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को दो हजार रुपए के नोट तत्काल प्रभाव से जारी नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके लिए बैंकों के लिए अलग से निदेशानिर्देश जारी किए गए हैं और एक बार में 20 हजार रुपए तक के दो हजार रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था आरबीआई के19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गई है।