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Mumbai News : मानहानि केस में शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं. कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था. मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिसे मुआवजे के तौर पर राउत से वसूला जाएगा.

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)