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गुरुग्राम: प्राइवेट स्कूलों की वेबसाइट पर दिखेगा शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों को एक बार फिर कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब अभिभावकों को स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और संसाधनों की सही व पूरी जानकारी मिल सकेगी। बोर्ड ने साफ कहा है कि सभी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों से जुड़ी अनिवार्य जानकारियां तय समय सीमा के भीतर अपडेट करनी होंगी, अन्यथा कार्रवाई तय है। सीबीएसई के अनुसार, अनिवार्य सार्वजनिक प्रगति करण के तहत शिक्षकों की योग्यता, प्रशिक्षण विवरण, छात्र-शिक्षक अनुपात, शैक्षणिक उपलब्धियां और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी तय प्रारूप में सार्वजनिक करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभिभावक स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता और उपलब्ध सुविधाओं का सही आकलन कर सकें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात 30 :1 से अधिक नहीं होना चाहिए और हर सेक्शन में नियमानुसार शिक्षक नियुक्त हो। इन मानकों की अनदेखी को संबद्धता नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

सीबीएसई ने यह भी चिंता जताई है कि कई स्कूल या तो अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं कर रहे हैं या फिर अधूरी व भ्रामक जानकारी अपलोड कर रहे हैं, जिससे अभिभावक भ्रमित होते हैं। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना या अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सभी स्कूलों को 15 फरवरी तक संशोधित प्रारूप में पूरी जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )